शादी अनुदान योजना । अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना सम्बन्धी विवरण एवं आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देशः- आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक व शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाना है। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार संख्या अंकित कर आधार अभिप्रमाणन (ऑथेंटिकेशन) की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) दोनों का आधार आधारित ई-के० वाई०सी० सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्रपत्र अपलोड किया जायेगाः 1- शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड (पठनीय हो) 2- बैंक की पासबुक के प्रथ...
शादी अनुदान योजना ।
अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना सम्बन्धी विवरण एवं आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देशः-
आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक व शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाना है।
आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार संख्या अंकित कर आधार अभिप्रमाणन (ऑथेंटिकेशन) की प्रक्रिया शुरू करेगा।
शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) दोनों का आधार आधारित ई-के० वाई०सी० सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है।
आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी।
आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्रपत्र अपलोड किया जायेगाः
1- शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड (पठनीय हो)
2- बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय प्रति, जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई०एफ०एस० कोड का स्पष्ट विवरण अंकित हो)
आधार का अभिप्रमाणन (ऑथेंटिकेशन) पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
आवेदक की आय गरीबी रेखा (शहरी क्षेत्र में रू0 56460/-प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- प्रति वर्ष तक) के अन्तर्गत होनी चाहिए।
शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए।
विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होगा।
एक परिवार के अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी।
योजनान्तर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क है। यदि आवेदक से योजना धनराशि दिलाने के नाम पर कोई व्यक्ति/कर्मचारी किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण कार्यालय को दें।
शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।
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